Mukhyamantri Gramin Awas Yojana 2.0 List: मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 4533 को वितरित हुए प्लॉट; देखें लिस्ट

Mukhyamantri Gramin Awas Yojana 2.0 List : हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को घर देने के अपने वादे को निभाते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 20 जिलों में 4533 पात्र लाभार्थियों को आवासीय प्लॉट आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस योजना को तेजी से लागू किया, जिससे कई गरीब परिवारों को अपना घर बनाने का मौका मिला है।


योजना के तहत प्लॉट आवंटन का विवरण

प्रथम चरण में 20 जिलों में प्लॉट आवंटित किए गए।

  • 100-100 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर जिलों में पात्र लाभार्थियों को दिए गए हैं।
  • घुमंतु जाति, विधवा, और अनुसूचित जाति के पात्र आवेदकों को भी विशेष आवंटन किया गया, जिनमें जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, भिवानी, फतेहाबाद, रोहतक और हिसार जिले शामिल हैं।
  • महाग्राम पंचायत बहल के पात्र लाभार्थियों को 50-50 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट आवंटित किए गए।
Published Organization Department of Housing For All, Haryana
Scheme Name
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0
Application Starting Date for Booking 13.08.2024
Last Date for Apply 30.09.2024
1st List OUT Date 24.01.2025
Type of Apply Online
Category Govt. Scheme
Official Website https://hfa.haryana.gov.in/
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जिलों के अनुसार आवंटन की सूची

जिला आवंटित प्लॉट की संख्या
अंबाला 166
भिवानी 268
चरखी दादरी 143
फतेहाबाद 313
गुरुग्राम 16
हिसार 480
झज्जर 26
जींद 545
कैथल 204
करनाल 316
कुरुक्षेत्र 186
नारनौल 85
नूंह 65
पलवल 17
पानीपत 314
रेवाड़ी 134
रोहतक 176
सिरसा 370
सोनीपत 678
यमुनानगर 31

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर गरीब और जरूरतमंद को अपना घर देने का है। यह योजना आगे भी जारी रहेगी और आने वाले समय में अधिक पात्र गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

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प्रक्रिया की जांच करने के लिए चेकलिस्ट

  1. पात्रता का निर्धारण:

    • योजना में शामिल होने के लिए पात्रता की शर्तें पूरी करनी होगी।
    • योजना के तहत लाभ पाने के लिए आपके पास कोई खुद का घर नहीं होना चाहिए।
  2. आवेदन प्रक्रिया:

    • लाभार्थियों को पंचायत स्तर पर आवेदन करना होगा।
    • दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों की सूची जारी की जाएगी।
  3. प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया:

    • ड्रॉ के माध्यम से आवंटन किया गया है।
    • प्रत्येक लाभार्थी को 100 या 50 वर्ग गज का प्लॉट मिलेगा, यह जिले और श्रेणी पर निर्भर करेगा।
  4. लाभार्थियों की सूची:

    • आप अपने जिले में जारी की गई लाभार्थियों की सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं।

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